गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल, 7 फरवरी से पंजीयन शुरू

खरगोन। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का लाभ लेने के लिए किसानों का पंजीयन 07 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.एस. मुवेल ने बताया कि शासन द्वारा तय अवधि में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय के पात्र नहीं होंगे।
जिले में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क पंजीयन के लिए कुल 70 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों एवं विपणन समितियों को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त किसान “किसान एप” के माध्यम से भी स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। जो किसान ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, वे एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एवं लोक सेवा केंद्रों पर अधिकतम 50 रुपये शुल्क का भुगतान कर पंजीयन करा सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा इस वर्ष सिकमी/बटाईदार किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे किसान जो सिकमी या बटाई के आधार पर पंजीयन कराना चाहते हैं, उनके लिए दोनों किसानों के बीच होने वाला वैध अनुबंध 07 फरवरी 2026 से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद किए गए अनुबंध मान्य नहीं होंगे और ऐसे किसान पंजीयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
पंजीयन के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनमें ऋण पुस्तिका, समग्र आईडी, आधार नंबर, आधार से लिंक बैंक खाता विवरण तथा सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल हैं। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पंजीयन में समस्या आ सकती है, इसलिए किसानों को पहले से सभी दस्तावेज सही एवं अपडेट रखने की सलाह दी गई है।
संस्था स्तर पर किसानों का पंजीयन प्रातः 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक शासकीय कार्यदिवसों में किया जाएगा। रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनों में पंजीयन कार्य नहीं होगा। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर पंजीयन कराएं।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मुवेल ने जिले के सभी किसान भाइयों से आग्रह किया है कि गेहूँ का समर्थन मूल्य प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित 07 फरवरी से 07 मार्च 2026 की अवधि में अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कराएं और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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